बलराम सोनी भारत समाचार टुडे
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के संबंधित थाना प्रभारी व पैरोंकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था उसी क्रम में आज अभियुक्त 1– आरिफ खान पुत्र शब्बीर खान निवासी सेसा थाना पूछ जनपद जालौन 2- फिरोज खान पुत्र मशीन खान निवासी ग्राम भिटारा थाना एट जनपद जालौन द्वारा की गई अपराधिक घटनाओं के संबंध में थाना कोतवाली उरई में मु0 अ0 सं0 466/ 2021 वाद संख्या – 128/ 2021) धारा 323/ 328/ 307 / 326 भादवि व 3( 2) v एससी एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना संपादित कर उपरोक्त अभियुक्त की विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोंकार के द्वारा आवश्यक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 0 4 दिसंबर 2023 को माननीय न्यायालय एसडीजी /स्पे 0 एससी एसटी कोट उरई जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 10 — 10 वर्ष का सश्रम करवास एवं 63, -63, हजार रुपऐ के अर्थ दंड से दंडित किया गया बताते चलें दिनांक 06 जुलाई 2021 को अभियोग पंजीकृत हुआ था माननीय न्यायालय द्वारा आप के विचारण के बाद अभियुक्तो को करीब 2 वर्ष 05 माह ) मैं दंडित किया गया
पत्रकार सोनू कुशवाहा